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EPFO EDLI Scheme: बिना बैलेंस के भी मिलेंगे ₹50,000, कर्मचारियों के लिए बड़ा लाभ

Published vikram on: December 15, 2025
EPFO EDLI Scheme
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EPFO EDLI Scheme

Employees’ Provident Fund Organisation EDLI Scheme: हाल ही में ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में बदलाव किए गए हैं। एम्पलाई प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण बदलाव से एंप्लॉई को काफी ज्यादा फायदा अब मिलने वाला है। इस पोस्ट के माध्यम से विस्तार से जानेंगे कि EPFO EDLI Scheme के अंतर्गत किस तरह के बदलाव किए गए हैं और इन बदलाव से एंप्लॉई को क्या फायदा मिलेगा।

EPFO EDLI Scheme क्या है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा हाल ही में ही एम्पलाई प्रोविडेंट फंड के संबंध में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। EDLI स्कीम  के अंतर्गत एंप्लोई को एक इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है । अपने सर्विस काल को पूरा करने के बाद इंश्योरेंस का पैसा एंप्लॉई को मिलता है। अलग-अलग कैटेगरी के एंप्लॉई के अकॉर्डिंग 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस का लाभ मिलता है। एम्पलाई या एंप्लॉई के नॉमिनी को यह पैसा तब मिलता है, जब सर्विस काल पूरा हो जाता है। लेकिन हाल ही में ही इस योजना में एक बहुत बड़ी अपडेट की गई है।

EPFO EDLI Scheme : 1 वर्ष से पहले एम्पलाई की मृत्यु होने के बाद भी मिलेगा पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा हाल ही में ही इडीएलआई योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अपडेट दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दे पहले यदि उम्मीदवार को नौकरी करते समय 1 वर्ष का समय नहीं होता था, तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसे इंश्योरेंस पैसे का लाभ नहीं मिल पाता था। 

इंश्योरेंस पैसे का लाभ उसी को मिलता था, जो इंश्योरेंस भरता था। लेकिन हाल ही में ही एक नई जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत अगर एंप्लॉय के द्वारा अपने सेवाकाल के 1 साल के भीतर कोई भी योजना से संबंधित पैसा जमा नहीं किया गया है। 1 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब भी एंप्लॉई के परिवार को ₹50000 की राशि दी जाएगी।

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EPFO EDLI Scheme : दो नौकरियों के बीच गैप अब मैटर नहीं करता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले यदि कोई एम्पलाई एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करता था और दोनों नौकरी के बीच मे अगर कुछ गैप आ जाता था। तो इस कंडीशन में एंप्लॉई को लाभ नहीं मिलता था। लेकिन नई अपडेट के अनुसार अगर पहले नौकरी और दूसरी नौकरी ज्वाइन करने के बीच में 60 दिन का गैप आ रहा है, तो इसे भी वर्किंग डेज में गिना जाएगा।

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